ग्रेटर नोएडा में अधिक फीस वसूलने वाले सात निजी स्कूलों पर कार्रवाई, जिला प्रशासन ने लगाया जुर्माना
ग्रेटर नोएडा, 5 अगस्त 2026
ग्रेटर नोएडा में निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूले जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में सात निजी विद्यालयों पर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद उन पर आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न निजी विद्यालयों द्वारा की गई फीस वृद्धि की समीक्षा की गई। जांच के दौरान कुछ विद्यालयों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने तथा कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें सही पाई गईं।
प्रशासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत कार्रवाई करते हुए सात विद्यालयों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संबंधित स्कूलों को भविष्य में निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा एक विद्यालय पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 की फीस संरचना अपनी वेबसाइट पर समय से अपलोड न करने तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण भी आर्थिक दंड लगाया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में भी किसी विद्यालय के खिलाफ ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों से भी अपील की गई है कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित नियमों के विपरीत फीस वसूलता है या अतिरिक्त शुल्क की मांग करता है, तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग से करें ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
रिपोर्ट: News 360°





